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दस्तावेजों में कूटरचना करने के मामले में शिक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रेषित

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राजेश साबले जिला ब्यूरो 

बैतूल-कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिकारी बैतूल (संकुल केन्द्र शासकीय कन्या महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल) की उच्चतर माध्यमिक शिक्षक श्रीमती कौशर काजी द्वारा दस्तावेजों में की गई कूटरचना के मामले में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मप्र भोपाल को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव भेजा है।
कलेक्टर श्री बैंस ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मप्र भोपाल को पत्र के माध्यम से  जानकारी दी है कि श्रीमती कौशर काजी द्वारा मूल सेवा पुस्तिका, अंक सूची स्व प्रमाणित प्रति कक्षा 10वीं एवं 12वीं में कूट रचना कर जन्मतिथि में 28.10.1972 के स्थान पर 28.10.1973 किया गया है। इस संबंध में प्राचार्य द्वारा श्रीमती कौशर काजी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। श्रीमती काजी द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषप्रद एवं समाधान कारक नहीं होने से अमान्य किए जाने योग्य है। परीक्षण में पाया गया कि श्रीमती कौशर काजी द्वारा अंक सूची एवं सेवा पुस्तिका में कूट रचना की गई है व इसी आधार पर उनके द्वारा पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं प्रान कार्ड बनवाये गये हैं।
श्रीमती कौशर काजी उच्चतर माध्यमिक शिक्षक  शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिकारी बैतूल (संकुल केन्द्र शासकीय कन्या महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल) का आचरण मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में वर्णित आचरण के विपरित होकर कदाचार की श्रेणी में आता है। कलेक्टर ने श्रीमती कौशर काजी के विरूद्ध मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का लोक शिक्षण संचालनालय मप्र भोपाल को प्रस्ताव भेजा है।