रीवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा (म.प्र.)

Scn news india

कामता तिवारी
संभागीय ब्यूरो रीवा
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रीवा-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री आर0 सी0 वार्ष्णेय के मार्गदर्षन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा श्री अहमद रज़ा के नेतृत्व में आज दिनांक 22.09.2022 को ए.डी.आर सेन्टर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा में भारत सरकार द्वारा संचालित योजना के संबंध में बैठक आयोजित की गई जिसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अहमद रज़ा के शासकीय तथा निजी विद्यालयों के स्कूल बैग पालिसी 2020 पालन सुनिष्चित कराये जाने हेतु निर्देषित गया तथा जिला षिक्षा अधिकारी को स्कूल बैग पालिसी का पालन सुनिष्चित कराये जाने हेतु एक निगरानी समिति बनाये जाने हेतु निर्देषित किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने स्कूल बैग पालिसी के संबंध में जानकारी दी उक्त बैग पालिसी के अनुसार दूसरी कक्षा तक विद्यार्थियों के बस्ते के वजन की सीमा अधिकतम 2.2 कि.ग्राम से जादा नही होगी एवं कक्षा 02 तक के विद्यार्थियों को विद्यालय ग्रह कार्य नही देगे, कक्षा 03 से 05 तक के विद्यार्थियों को एक हप्तें में अधिकतम 02 घन्टें का गृह कार्य व कक्षा 06 से 08 वी तक के छात्रों को प्रतिदिन अधिकतम 01 घन्टें का होमवर्क दिया जा सकेगा। सप्ताह में एक दिन वस्ताविहीन दिवस होगा।
उक्त अवसर पर जिला षिक्षा अधिकारी व विद्यालयों के संचालक, प्राचार्य व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।