मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आरंभ
मनोहर
बाल देख रेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक एवं बालिकाओं को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग (आफ्टरकेयर) देकर समाज में पुनर्स्थापित करने और 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों, जो अपने सम्बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता (स्पॉन्सरशिप) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आरंभ की गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
आफ्टर केयर के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 5 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे। आफ्टर केयर में आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यवसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा के लिए निर्धारित समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जायेगी। उद्योग विभाग द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त सूची में उल्लेखित केयर लीवर्स की योग्यता के अनुसार औद्योगिक संस्थान/ प्रतिष्ठान/ प्रतिष्ठित संस्थाओं की पहचान कर इंटर्नशिप देकर उसी संस्था में यथासंभव रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। इंटर्नशिप अवधि के दौरान रूपये 5 हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो इंटर्नशिप की अवधि समाप्ति तक या एक वर्ष, जो भी कम हो तक देय होगी। यह सहायता किसी भी दशा में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी।