BJP नेता तपन विश्वास सहित 15 को 5 साल की सजा
ब्यूरो रिपोर्ट
बैतूल- बैतूल के चोपना थाना क्षेत्र के भाजपा नेता से जुड़े बहुचर्चित गैंगवार मामले सभी 15 आरोपियों को 2000 -2000 के जुर्माने से दंडित कर 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बता दे की चोपना थाना क्षेत्र के आमडोह गांव में 10 अगस्त 2012 को सतरंजन बढ़ई के घर मे 25 से 30 लोग हथियार लेकर घुस गए थे। इस दौरान इन लोगों ने सतरंजन बढई, प्रवीर बढ़ई, सपना और रमा पर हमला कर दिया था। हमले में चारों लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में भाजपा नेता तपन विश्वास, सपन विश्वास और संजय विश्वास तीनों भाइयों के अलावा अन्य 23 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया था.
क्या था मामला –
फरियादी पीयूष बढ़ई अनुसार 2010 में वह पंचायत सचिव था और उस समय तपन विश्वास जिला पंचायत सदस्य थे। इस कारण पंचायत में अनैतिक कार्य करवाने के लिए दबाव बनाते थे। उनके अनैतिक कार्य नहीं करने के कारण वह हमसे और हमारे परिवार से रंजिश रखते थे। इसी को लेकर उन्होंने हमारे परिवार के ऊपर हमला किया था। समय भले ही लग गया लेकिन हम लोगों को न्याय मिला है। फरियादी पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गुफरान खान का कहना है की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है।
इस मामले में न्यायालय ने नारायण विश्वास, माणिक मंडल, खोकन बढई, साधन दास, मनोज माली, खोकन उर्फ बाबू लाल चक्रवर्ती, नेपाल ढाली, कृष्ण पद मंडल, आशीष दत्ता ,नीतीश सरकार, वासुदेव चक्रवर्ती, तपन विश्वास, संजय विश्वास ,सपन विश्वास ,गणेश मजूमदार को सजा हुई है. अभियोजन के अनुसार अदालत ने इस मामले में धारा 307 के तहत के तहत हत्या के प्रयास के आरोप में सभी 15 आरोपियों को 5 वर्ष की सश्रम कारावास और 2000 -2000 के अर्थदंड से दंडित किया है।