MP के 93 नर्सिंग कॉलेजो की मान्यता रद्द
मनोहर
प्रदेश के नर्सिंग कालेजों में कॅरियर तलाश रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य शासन ने प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को निरस्त कर दी है। बताया जा रहा है की निरीक्षण में गंभीर विसंगतियां मिलने और आदेश के बाद भी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध ना कराने के बाद ये बड़ी कारवाही की गई है। जिसमे भोपाल के आठ नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं – भोपाल की आइसेक्ट यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट ऑफ़ नर्सिंग भोपाल, चिरायु कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज, कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बीएचईएल के नाम शामिल हैं.
वही मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने आदेश जारी कर कहा है कि नर्सिंग सत्र 2021-22 में जिस किसी भी छात्र का एडमिशन सूची में दिए गए कॉलेज में हो वह अपनी कॉलेज से फीस वापस ले सकते हैं। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा जारी अपने आदेश में कहा है कि उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका में पारित आदेश के निर्देशानुसार जबलपुर, इंदौर क्षेत्र के सत्र 2020-21 में मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों को अकादमी भवन छात्रावास लैब उपकरण संबंध अस्पताल के समस्त दस्तावेज एवं फोटो और नर्सिंग कॉलेज के अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी, लेकिन समय सीमा के बीत आने के बाद भी नर्सिंग कॉलेजों द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए और ना ही इस तरह की कोई सूचना दी गई.