सं‍बंधित नगरीय क्षेत्र का कोई भी मतदाता किसी भी मतदान केन्‍द्र का बन सकता है मतदान अभिकर्ता

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मनोहर 

भोपाल-मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम1994 के नियम-34 में कोई भी अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकर्ता एवं एक सहायक अभिकर्ता नियुक्त कर सकता हैजबकि पीठासीन अधिकारी की मार्गदशिका के अध्याय-8 की कंडिका-2 में यह उल्लेख किया गया है कि नियुक्त मतदान अभिकर्ता केवल उसी मतदान केन्‍द्र का निवासी एवं मतदाता हो।

राज्‍य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित नगरीय क्षेत्र का कोई भी मतदाता/ निवासी उस नगरीय क्षेत्र के किसी भी वार्ड अथवा मतदान केन्द्र का मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है।

सचिव राज्‍य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया कि राज्‍य या केन्‍द्र के मंत्री, सांसद, विधायक और अन्‍य कोई व्‍यक्ति जिसे राज्‍य द्वारा सुरक्षा कवर दिया गया है, को निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्‍त नहीं किया जा सकता। अगर कोई सुरक्षा कवर प्राप्‍त व्‍यक्ति निर्वाचन अभिकर्ता बनने के लिए सुरक्षा कवर सरेंडर करता है, तो उसे मान्‍य नहीं किया जायेगा।