अभ्यर्थी द्वारा मतदान सहायता बूथ बनाए जाने संबंधी निर्देश जारी
मनोहर
भोपाल-सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बनाने की अनुमति रहेगी। इसमें एक टेबल, दो कुर्सी एवं एक बैनर (2 फुट x 3 फुट तक का) रखने की अनुमति होगी। एक ही स्थान में एक से अधिक मतदान केन्द्र की स्थापना होने पर भी एक ही मतदाता सहायता बूथ बनाये जाने की अनुमति अभ्यर्थी को होगी। इन नियमों का पालन न किए जाने पर ऐसे बूथ को हटाने का अधिकार सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को होगा। साथ ही स्थानीय निकायों की अनुमति आवश्यक होगी। इन बूथों की जानकारी पुलिस को भी दी जाना अनिवार्य होगा।