सिगंल यूज प्लास्टिक बैन के संबंध में नगरपालिका की कार्यवाही
ओमकार पटेल
मंडला -मुख्य नगरपालिका से प्राप्त जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय,भोपाल के निर्देशानुसार प्लाास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन एवं भंडारण परिवाहन क्रय विक्रय एवं उपयोग 01 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित किया गया है कलेक्टर के निर्देश के परिपालन में 2 जुलाई 2022 को चिलमन चौक एवं उदय चौक में जैन प्लास्टिक एवं जगदम्बा प्लांस्टिक की दुकानों में नगर पालिका परिषद मंडला के द्वारा गठित टीम एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर की टीम के द्वारा औचक निरीक्षण कर प्लेटस जप्ती कार्यवाही की गई । साथ ही प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे- प्लास्टिक बड्स (ईयर बड, गुब्बाजरों की डंडी, कैण्डीस, आईसक्रीम की डंडी) कटलरी आईटम (प्लेटस,कप्सक,ग्लाबस,कांटे,चम्मीच,चाकू,ट्रे) पैकेजिंग (मिठाई डब्बा ,शादी कार्ड,सिगरेट पैकेट) अतिरिक्तल आईटम 100 माईक्रोन से कम के फ्लैक्स बैनर, थर्माकोल के सजावटी आईटम का उपयोग न करने की समझाईश दी गई । साथ ही प्रतीत्माक चालानी कार्यवाही की गई आज की कार्यवाही में श्री डॉ.एस.के.खरे (वैज्ञानिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड), श्री आईद परवेज सहायक यंत्री प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर, श्री एस.सी.चौधरी प्रभारी स्व्च्छता निरीक्षक, श्री पुष्पेंन्द्र पाण्डेय, श्री राजेश गोदरे, श्री रवि टकोरिया वार्ड सुपरवाईजर एवं श्री मुकेश सिंगरौरे के द्वारा की गई। न.पा.परि.अध्यक्ष श्रीमति पूर्णिमा (अमित) शुक्ला, न.पा.परि. उपाध्यक्ष श्री गिरीश चंदानी,एवं श्री अशोक कछवाहा स्वास्थ्य सभापति न.पा.परि.मंडला के द्वारा नगर वासियों एवं व्यापारियों से अपील की गई है की नो सिंगल यूज नो पॉलीथीन का उपयोग एवं भंडारण न करें। साथ ही बाजार आते समय कपड़े के थैले का उपयोग करे।