मतगणना परिसर और स्थल पर मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा
मनोहर
मंडला -जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना भवन तथा परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
निर्वाचन पर्यवेक्षण हेतु आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ताकि वे आयोग से सतत संपर्क में बने रहें। नगरीय निकायों के आम निर्वाचनों की मतगणना के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग मतगणना कार्य में बाधक होता है तथा मतगणना कार्य की गोपनीयता भंग होने की संभावना बनी रहती है। जिसके तहत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मतगणना स्थल पर प्रवेश के दौरान जांच की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता अथवा गणना अभिकर्ता मतगणना स्थल पर मोबाइल लाता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को पूर्व से अवगत भी करा दिया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मतगणना कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा आयोग से संपर्क हेतु मतगणना स्थल के समीप ही एक कक्ष में दूरभाष स्थापित किए जाने की व्यवस्था रहेगी जिसका उपयोग आयोग से संपर्क हेतु किया जाएगा।