संपत्ति विरूपण से रोकने के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त
राजेश साबले जिला ब्यूरो
बैतूल-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने नगर पालिका आम निर्वाचन-2022 के दौरान संपत्ति विरूपण रोकने के लिए मप्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 के तहत नगरीय निकायों में अधिकारियों को प्रभारी नियुक्त किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका परिषद बैतूल के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री अक्षत बुंदेला को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।
नगर पालिका परिषद आमला के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री नीरज श्रीवास्तव एवं नगर पालिका परिष मुलताई के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री नितिन बिजवे को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।
इसी तरह नगर परिषद बैतूलबाजार के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री अक्षत बुंदेला, नगर परिषद घोड़ाडोंगरी के लिए प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री बीके शर्मा, नगर परिषद् शाहपुर के लिए प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री रेकराम राहंगडाले एवं नगर परिषद् भैंसदेही के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सुनील जैन को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।
उक्त अधिकारी संपत्ति विरूपण हेतु एक दल का गठन करेंगे तथा दल के साथ प्रतिदिन भ्रमण कर अपने कार्य क्षेत्र में लोक संपत्तियों को विरूपित होने से रोकेंगे।
यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराने के बाद लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्रवाई करेगा एवं थाना संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे।
थाना प्रभारी लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करेंगे।
थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिदिन प्रतिवेदन अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं अपर जिला दंडाधिकारी बैतूल को भेजेंगे।
संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/अनुविभागीय दंडाधिकारी/कार्यपालिक दंडाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सार्वजनिक संपत्ति विरूपण की रोकथाम के विषयक कार्रवाई हेतु मप्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के तहत पालन किए जाने हेतु अपने क्षेत्राधिकारी के निर्वाचन क्षेत्र में नियमानुसार समुचित कार्रवाई करेंगे।