मंडला

शासकीय कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित

Scn news india

योगेश चौरसिया जिला ब्यूरो 

मंडला -त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा सभी शासकीय कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।

इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार जिले में पदस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को 27 मई से अवकाश पर प्रस्थान करने अथवा मुख्यालय छोड़ना प्रतिबंधित किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय मण्डला की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी, कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी नहीं दी जावेगी। किसी अधिकारी, कर्मचारी को उनके विभाग, कार्यालय प्रमुखों द्वारा यदि 27 मई के पूर्व अवकाश स्वीकृत किए गए हों तो ऐसे अवकाश निरस्त कर उन्हें कार्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है।