सरपंचों, प्रशासकीय समिति के प्रधानों के संपूर्ण बैंक खातों, पोर्टल से आहरण संबंधी डीएससी तत्काल बंद करने के निर्देश

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राजेश साबले जिला ब्यूरो 
बैतूल -मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही प्रभावशील आदर्श आचार संहिता के चलते जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिलाष मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायतों में प्रगतिरत कार्य यथावत जारी रहेंगे। ऐसे कार्यों से संबंधित भुगतान के लिए ग्राम पंचायतों के खातों का संचालन ग्राम पंचायत सचिव एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर) द्वारा नामांकित अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाने का प्रावधान किया गया है।
सीईओ जिला पंचायत श्री मिश्रा ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायतों के सभी सरपंच/प्रधान प्रशासकीय समिति द्वारा संचालित बैंक लेन-देन एवं पोर्टल संबंधी ईपीओ जारी करने संबंधी डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) तत्काल बंद किया जाना सुनिश्चित करें। आदर्श आचरण संहिता के दौरान सरपंच/प्रधान प्रशासकीय समिति के हस्ताक्षर से किए गए किसी भी भुगतान की स्थिति में संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जवाबदार होंगे।