बैतूल

दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोप से आरोपी हुए दोषमुक्त

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  • दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोप से आरोपी हुए दोषमुक्त
  • पति एवं ससूर को न्यायालय ने किया बरी

भैंसदेही:- भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए एवं 306, 34 दहेज प्रताड़ना एवं आत्महत्या के दुष्प्रेरण के वर्ष 2017 के एक मामले में माननीय न्यायालय श्री चितेंद्र सिंह सोलंकी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय भैंसदेही ने अपने पारित आदेश में आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। आरोपी गणों की ओर से न्यायालय में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मारोती बारस्कर के द्वारा की गई। अधिवक्ता श्री मारोती बारस्कर द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पुलिस थाना झल्लार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुंभी निवासी राजू पर अपनी पत्नी एवं ससुर लोसिया पर अपनी बहू को दहेज के लिए परेशान करने, मृतिका को बच्चे नहीं होने व पैसों की अवैध मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप था। जिसके चलते मृतिका द्वारा जहरीला पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी पुलिस थाना झल्लार द्वारा आरोपी पति राजू एवं ससुर लोसिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 67/ 2017 पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्ष्य का परीक्षण, मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण किया गया। जिसमें अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध कर पाने में पूर्णत: असफल रहा। आरोपी गणों की ओर से अधिवक्ता श्री मारोती बारस्कर ने आरोपी गणों के बचाव पक्ष में प्रभावी कानूनी पक्ष रखा। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी गण राजू एवं लूसिया को दोषमुक्त किया गया। आरोपी गण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मारोती बारस्कर ने पैरवी की तथा उनका सहयोग अधिवक्ता दीपक फोफसे, श्री दीपक जैन एवं श्री तुलसीराम दोड़के ने किया।