धारा 124-ए में दो वर्षों में 10 एफआईआर दर्ज : एसीएस डॉ. राजौरा
मनोहर
भोपाल-अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजोरा ने बताया है कि प्रदेश में विगत 2 वर्षों में भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए में 10 पुलिस प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि स्टेट क्राइम रजिस्ट्रेशन ब्यूरो (एससीआरबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 की अवधि में एक, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 की अवधि में 7 और 1 जनवरी 2022 से 10 मई 2022 की अवधि में 2 एफआईआर दर्ज हुई।
एससीएस डॉ. राजौरा ने बताया है कि एससीआरबी की जानकारी अनुसार नीमच जिले के थाना जावद और नीमच सिटी में, बैतूल के थाना सारणी और मुलताई में, नर्मदापुरम के थाना शिवपुर में, अनूपपुर के थाना रामनगर में, उज्जैन के थाना जीवाजीगंज में, सिवनी के थाना कुरई में, सतना के थाना मैहर में और जबलपुर के थाना हनुमानताल में आईपीसी की धारा 124-ए में एफआईआर दर्ज की गई है।
एसीएस गृह ने बताया कि प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 मई, 2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए के संबंध में दिये गये आदेश का पालन प्रदेश में अक्षरशः सुनिश्चित कराया जाएगा।