नेशनल लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट
राजेश साबले जिला ब्यूरो
बैतूल-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 मई को जिला एवं सत्र न्यायालय बैतूल में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इस लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट दी जाएगी। इसके अंतर्गत प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में 30 प्रतिशत की छूट एवं लिटिगेशन प्रकरणों में 20 प्रतिशत छूट एकमुश्त जमा करने पर दी जाएगी।