अंकिता आत्महत्या के मामले में आरोपी निशा एवं भारती दोषमुक्त
- अंकिता आत्महत्या के मामले में आरोपी निशा एवं भारती दोषमुक्त
- माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय भैंसदेही की अदालत ने सुनाया फैसला।
भैंसदेही। ग्राम निंभोरा निवासी अंकिता आत्महत्या से संबंधित लगभग पांच 6 वर्ष पुराने मामले में पुलिस थाना भैंसदेही द्वारा उसकी सास एवं ननद भारती एवं निशा के विरुद्ध अंकिता को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता पूर्वक आत्महत्या के लिए प्रेरित किए जाने का मामला पंजीबद्ध कर भारतीय दंड विधान की धारा 306, 498ए व 201 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। कथित रूप से उत्प्रेरित होकर अंकिता ने स्वयं मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
मामले की विधिवत सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भैंसदेही माननीय श्री चितेंद्र सिंह सोलंकी जी के न्यायालय में संपन्न हुई। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य हेतु कथन लेख बद्ध किए गए तत्पश्चात अभियोजन एवं आरोपी गण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गए। प्रकरण का सूक्ष्मता से माननीय न्यायालय द्वारा विचारण कर परिशीलन किया गया। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भैंसदेही श्रीमान चितेंद्रसिंह सोलंकी द्वारा प्रकरण में आई- साक्ष्य के आधार पर न्याय संगत फैसला सुनाते हुए अभियुक्त गण निशा एवं भारती को धारा 498ए, 306 एवं 201 भारतीय दंड विधान की धारा के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
उक्त प्रकरण में आरोपी गण भारती व निशा की ओर से विद्वान अधिवक्ता संजय तिवारी ने पैरवी कर माननीय न्यायालय के समक्ष बेहतर ढंग से कानूनी पक्ष रखते हुए आरोपी गण को उचित न्याय दिलाया। अधिवक्ता कु. योगिता सोनी, अधिवक्ता धनराज साहू, व सुयश पांडे के द्वारा श्री तिवारी जी को सहयोग प्रदान किया गया।