कोचिंग शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के समुचित प्रबंध हों – गाईडलाइन तैयार
मनोहर
ग्वालियर-कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने कोचिंग शिक्षण संचालकों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोचिंग संचालक निर्धारित 14 बिंदुओं सहित शासन के दिशानिर्देशों का पालन कर कोचिंग संस्थानों में आने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के समुचित प्रबंध रखें। ऐसा ना करने पर संबंधित कोचिंग संचालक के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने उक्त आशय के निर्देश बुधवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित कोचिंग शिक्षण संचालकों की बैठक में दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन, नगर निगम आयुक्त श्री संदीप माकिन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकरी श्री शिवम वर्मा, अपर कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री किशोर कान्याल, अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह, रिंकेश वैश सहित अनुविभागीय दंडाधिकारी तथा कोचिंग संचालकगण उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने कोचिंग संचालकगणों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक कोचिंग संचालकगण की नैतिक जवाबदारी है कि उनकी कोचिंग में अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र-छात्रा की सुरक्षा पहली प्राथमिकता हो। उन्होंने कहा कि निर्धारित मापदंडों के अनुरूप 14 बिंदुओं का सभी कोचिंग संचालक पालन करें और अपना स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन 25 जनवरी तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करायें। कलेक्टर ने सभी कोचिंग संस्थानों के संचालाकों को निर्देश दिए कि ऐसे गरीब बच्चे जो कोचिंग का भार नहीं उठा सकते हैं। उन बच्चों को नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था करें।
पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन ने कोचिंग संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी कोचिंग संचालक सीसीटीवी कैमरे इमरजेंसी दरबाजा आदि की व्यवस्था रखें। कोचिंग संस्थान में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं के साथ अध्यापन कराने वाले अध्यापक भी परिचय पत्र लगायें। उन्होने बताया कि प्रत्येक कोचिंग संचालक (बेटी की पेटी) की जानकारी भी छात्राओं को दें जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या आने पर छात्राएं शिकायत कर सकें। उन्होंने कोचिंग संचालाकों को निर्देश दिए किसी भी प्रकार की परेशानी या कठिनाई आने पर कलेक्टर या उनके फोन पर भी सीधे सूचना दे सकतें हैं। उन्होंने बताया कि कोचिंग संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त श्री संदीप माकिन ने कहा कि प्रत्येक कोचिंग संचालक को ट्रेड लाईसेंस लेना होगा। इसके लिए 9 जनवरी 2020 को बाल भवन ग्वालियर में शिविर का आयोजन किया गया है।
बैठक में बताया गया कि जिले के अंतर्गत संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों मे बच्चों की सुरक्षा एवं उनके हित में उक्त व्यवस्थाएं करना आवश्यक होगा। संस्थानों में बिल्डिंग
- सैफ्टी एवं फायर सैफ्टी की व्यवस्था,
- आपदा प्रबंधन की वर्तमान स्थिति एवं संभावित आपदा से निपटने की तैयारी,
- संस्थान में साफ-सफाई,
- कोचिंग संस्थानों में इमरजेंसी गेट की व्यवस्था,
- मुख्य गेट पर बैरियर,
- संस्थानों में लिफ्ट की स्थिति,
- छात्रावास में छात्र-छात्रों के आने-जाने का समय निर्धारण,
- पीने के पानी एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था,
- वाहनों के लिए समुचित पार्किंग व्यवस्था,
- बच्चों के लिए ट्यूब लाईट, पंखा , कूलर की व्यवस्था,
- बिजली जाने पर जनरेटर की व्यवस्था और सुरक्षा गार्ड आदि की व्यवस्था करनी होगी।
- प्रसाधन व्यवस्था।
- CCTV मुख्य गेट व् अन्य सभी कमरों में।
- नियमित उपस्थिति पंजी।