श्रमिको के लिए प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना
मनोहर
प्रदेश के असंगठित श्रमिको की सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए श्रम मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) पेंशन योजना प्रारंभ की है। इस पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के समस्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये से कम है, इस योजना के लिए पात्र है। योजना के अंतर्गत नामांकन हेतु 18 से 40 आयु वर्ग के श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 55 से 200 रुपये प्रीमियम के रूप में जमा करना होगा। जितनी राशि प्रीमियम के रूप में श्रमिक जमा करेंगे, उतनी ही राशि भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा जमा कराई जाएगी। अर्थात 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर श्रमिक,वीमित व्यक्ति को रूपये तीन हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है।
इच्छुक श्रमिक योजना से जुड़ने के लिए अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर नामांकन करा सकते है। श्रमिक को नामांकन के समय अपना आधार कार्ड एवं बैंक खाता नम्बर अनिवार्य रूप से देना होगा। प्रीमियम की प्रथम किश्त श्रमिक के आयु वर्ग के अनुसार 55 से 200 रूपये कॉमन सर्विस सेंटर में नगदी जमा कर नामांकन कराना होगा।