बैतूल

शर्तों का उल्लंघन करने पर क्रेशर संचालक पर चार करोड़ 74 लाख से अधिक की वसूली निकाली गई, पट्टा निरस्त

Scn news india

मनोहर
बैतूल-कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस के निर्देशानुसार खनि अधिकारी श्री ज्ञानेश्वर तिवारी ने खेड़ीसांवलीगढ़ के क्रेशर संचालक द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने एवं के्रशर संचालन में अनियमितता पाए जाने पर क्रेशर संचालक का पट्टा निरस्त करते हुए चार करोड़ 74 लाख से अधिक की वसूली निकाली है।

खनि अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार खेड़ीसांवलीगढ़ निवासी रमेश राठौर के विरूद्ध बार-बार प्राप्त शिकायतों की जांच की गई। जांच उपरांत क्रेशर एवं स्वीकृत पत्थर उत्खनि पट्टा के संचालन में अनियमितता पाये जाने, स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन करने, पूर्व  में स्वीकृत रही खदान में किये गये अवैध उत्खनन के कृत्य को छिपाने की दृष्टि से मुरम का अवैध उत्खनन कर भराव करने, बिना वैध अभिवहन पारपत्र के खनिज का अवैध परिवहन करना पाया गया। खनन संक्रियाएं निलंबित करने तथा क्रेशर मशीन को बिजली प्रदाय करने वाले पैनल रूम को सील करने के उपरांत भी पैनल रूम के पीछे की खिडक़ी खोलकर क्रेशर मशीन का संचालन करने एवं खनन संक्रियाएं संचालित करने के कारण बिजली विभाग से क्रेशर मशीन हेतु स्थापित विद्युत देयकों के आधार पर उत्पादित खनिज की रायल्टी राशि का आंकलन कर रमेश राठौर पर चार करोड़ 74 लाख 41 हजार 592 रूपए की वसूली निकाली गई है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (26) के अंतर्गत रमेश राठौर को ग्राम सेलगांव के खसरा क्रमांक 133 के रकबा 2.000 हे. पर 13 अगस्त 2014 से 12 अगस्त 2024 तक स्वीकृत पत्थर खनिज का उत्खनि पट्टा निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि सम्पहृत की गई है।