बड़ी खबर -शिवराज ने कमलनाथ सरकार का फैसला बदला, पंचायतों का नया परिसीमन निरस्त, पुरानी व्यवस्था से होंगे चुनाव
हर्षिता वंत्रप
भोपाल।
शिवराज ने कमलनाथ सरकार फैसला बदला। पंचायतों का नया परिसीमन निरस्त। पुरानी व्यवस्था से होंगे चुनाव। देर शाम अध्यादेश की अधिसूचना जारी।
● ऐसी पंचायतें, जहां परिसीमन तो हो गया, लेकिन उसके प्रकाशन से एक साल के भीतर चुनाव नहीं कराए गए हैं, तो उक्त परिसीमन को निरस्त माना जाएगा। इससे ठीक वैसी ही व्यवस्था लागू हो जाएगी, जो परिसीमन के पहले थी।
● आरक्षण भी वैसा ही रहेगा, जैसा पूर्व में था। यह व्यवस्था उन पंचायतों में लागू नहीं होगी, जिसके क्षेत्र किसी नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं।
● कमलनाथ सरकार ने सिंतबर 2019 में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन कर करीब 1200 नई पंचायतें बनाई थी, जबकि 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया था।
● अब जिला पंचायत आरक्षण की जरूरत नही होगी। पुराना आरक्षण ही फिर से लागू होगा।